गिरिडीह: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने रविवार को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 185 और 201 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के सत्यापन, परिवारवार विवरण और Family Together के तहत चल रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान कुछ कार्य लंबित पाए गए। एक परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम एक ही अनुभाग में दर्ज करने से संबंधित Form-8 की प्रक्रिया पूरी होना बाकी थी। वहीं, संबंधित स्टीकर पर नॉशनल गृह संख्या, अनुभाग संख्या और अनुभाग के नाम समेत अन्य आवश्यक विवरण भी दर्ज नहीं किए गए थे।
इस पर उपायुक्त ने संबंधित बीएलओ को सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए दो दिनों के भीतर हाउस रजिस्टर में परिवार के सभी पात्र मतदाताओं का नाम व्यवस्थित रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही स्टीकर पर आवश्यक विवरण अंकित करने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का सत्यापन केवल नाम जांचने तक सीमित नहीं है। मतदाताओं का सही पता, गृह संख्या और परिवारवार विवरण भी व्यवस्थित रूप से दर्ज होना जरूरी है, ताकि सूची में किसी तरह की विसंगति न रहे।

दोनों केंद्रों पर Form-6 और Form-8 के आवेदन
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने दोनों मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची से जुड़े प्राप्त आवेदनों की भी जानकारी ली। मतदान केंद्र संख्या 185 पर Form-6 के 19 और Form-8 के 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि Form-7 का कोई आवेदन नहीं मिला है।
वहीं, मतदान केंद्र संख्या 201 पर Form-6 के 18 और Form-8 के 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहां भी Form-7 का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
उपायुक्त ने अधिकारियों और बीएलओ को प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन से जुड़े आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
पात्र मतदाताओं से नाम सत्यापित करने की अपील
रामनिवास यादव ने निर्देश दिया कि SIR के तहत सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
उन्होंने आम लोगों से अपने और परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने की अपील की। किसी नाम या विवरण में गलती मिलने पर संबंधित बीएलओ से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराने को कहा गया है।


